Monday, October 25, 2010

RPMF Employee Medicle Fund under NPS

विषय ०१-०१-२००४ के बाद नियुक्त हुवे कार्मिको को मेडिकल डायरी

उपलब्ध करवाने बाबत

महोदय

उपरोक्त विश्यन्तार्गत आप से अनुरोध है की ०१-०१-२००४ के बाद नियुक्त हुवे कर्मचारियों को मडिकल सुविधा मेडिकल इसुरेंस कंपनियों द्वारा प्रदान की जारही है जिसमे कर्मचारी को २४ भर्ती होने पर ही केश लेश सुविधा दी जारही है, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को २४ घंटे भर्ती रहना आवश्यक है बिना भर्ती हुवे कार्मिक मेडिकल व्यवस्था का लाभ नहीं ले सकता तथा मेडिकल इन्सुरेंस company द्वारा कई बीमारियों का कवर भी नहीं दिया गया है, सरकार हर साल करोडो रु का प्रीमियम मेडिकल इसुरेंस कंपनियों को भुगतान कर रही है लेकिन सभी कर्मचारी इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पा रहे है सिर्फ १० से २० % कर्मचारी ही इस व्यवस्था का लाभ ले पा रहे है जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है चूँकि ये नियम २००४ के बाद वाले कार्मिको पर लागू है इसलिए लगभग सारे कार्मिक युवा है इसलिए भर्ती होने के अवसर कम ही होते है इस तरह की व्यवस्था नए कार्मिको के हितो के अनुरूप नहीं है इन मेडिकल नियमो का लगभग ८० % कर्मचारी लाभ नहीं ले पारहे हैa

अत: हम आप से अनुरोध करते है की नए कर्मचारी जो की राज्यसेवा में ०१-०१-२००४ के बाद नियुक्त हुवे है उनके मेडिकल नियमो में संशोधन कर उन्हें मेडिकल डायरी उपलब्ध करवा दी जावे जिसमे कर्मचारी को ५००० रु तक की दवाईया सरकारी दुकान से लेने की छुट प्राप्त हो( ठीक उसी तरह जिस प्रकार पेंशनर लेता है ) यदि कार्मिक इस से ज्यादा की दवाईयों की आवश्यकता हो तो मेडिकल बोर्ड द्वारा इससे बढाया जा सके ये मेडिकल डायरी कार्मिक की पूरी सेवा में काम आयेगी एवं उसके रिटायर्ड होने के प'श्चात तक रहेगी इस से सरकार को कर्मचारी के रिटायर होने के पश्चात डायरी बनाने की जरुरत नहीं पड़ेगी ( नए कर्मचारी के मेडिकल नियमो में संशोधन कर उनके ऊपर पेंशनर वाले नियम लागु करदिये जावे ताकि वे मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकेQ

यदि सरकार चाहे तो नए कार्मिको के वेतन से RPMF की तरह कुछ राशि (Employee Medicle Fund under NPS रुल ) की कटोती कर सकती है

कृपया मेरे सुझाव पर सकारात्मक रुख रखे एवं हमे सारे मेडिकल लाभ देने की कृपा करे ! धन्यवाद

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